नौकरीपेशा लोगों को बजट में मायूसी मिली है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि स्डैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत फिर से करके सैलरी वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। स्डैंडर्ड डिडक्शन के तहत 40 हजार रुपये की छूट मिलेगी। यानी जितनी सैलरी पर टैक्स बनेगा, उसमें से 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा। जेटली ने कहा कि 2.50 करोड़ वेतनभोगी व पेंशनभोगियों को स्डैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 40 हजार रुपये तक का मेडिकल बिल टैक्स फ्री होगा। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था को वापस ले लिया था।
सीनियर सिटिजन के लिए एफडी की कर मुक्त सीमा बढ़ी
वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी।
माना जा रहा है कि जेटली इस बार मौजूदा टैक्स छूट 2.5 लाख को बढ़ाकर 3 लाख कर सकते हैं।
अभी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत केवल 1.5 लाख रुपए तक की ही टैक्स में छूट ली जा सकती है।
टैक्स स्लैब की मौजूदा स्थिति जो कि अब बनी रहेगी।
इनकम टैक्स स्लैब (60 साल तक की उम्र वालों के लिए)
आय मौजूदा दर
0 से 2.5 लाख रुपए 0%
2.5 लाख से 5 लाख 5%
5 लाख से 10 लाख 20%
10 लाख से ऊपर 30%
टैक्स में छूट
– 3.5 लाख रुपए तक की आय पर 2500 की छूट 87 ए के तहत मिलती है। मतलब आपके कुल टैक्स में से
2500 रुपए घट जाते हैं। इस कारण 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है।
सरचार्ज
– 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की आय पर 10 फीसदी सरचार्ज
– 1 करोड़ रुपए से ऊपर की आय पर 15 फीसदी सरचार्ज
सेस
कुल आयकर पर 3 फीसदी सेस और साथ में सरचार्ज
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इनकम टैक्स स्लैब (60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम)
आय मौजूदा दर
0 से 3 लाख रुपए 0%
3 लाख से 5 लाख 5%
5 लाख से 10 लाख 20%
10 लाख से ऊपर 30%
सरचार्ज
50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की आय पर 10 फीसदी सरचार्ज
1 करोड़ रुपए से ऊपर की आय पर 15 फीसदी सरचार्ज
सेस
कुल आयकर पर 3 फीसदी सेस और साथ में सरचार्ज
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इनकम टैक्स स्लैब (80 साल से ज्यादा उम्र)
आय मौजूदा दर
0 से 5 लाख 0%
5 लाख से 10 लाख 20%
10 लाख से ऊपर 30%
सरचार्ज
1 करोड़ रुपए से ऊपर की आय पर 15 फीसदी सरचार्ज
सेस
कुल आयकर पर 3 फीसदी सेस और साथ में सरचार्ज