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आधार का उपयोग कर ऑनलाइन कैसे सत्यापित करें आयकर रिटर्न, जानिए

नई दिल्ली । आयकर विभाग ने ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये व्यक्तियों को अपना मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर या आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी है। मंगलवार को सीबीडीटी ने आयकर भरनी की 31 जुलाई, 2019 की निर्धारित समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। ITR फाइल करने के बाद यूजर्स को यह सत्यापित करना पड़ता है कि उनका आईटीआर दाखिल हो गया है। incometaxindiaefiling.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार, आधार ओटीपी के माध्यम से आयकर रिटर्न ई-सत्यापन किया जा सकता है।

आधार और रजिस्टर्ड मोबाइल फोन का उपयोग कर आयकर रिटर्न (ITR) को सत्यापित करने के लिए नीचे दिए गए तरीके जानिए:

स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं- incometaxindiaefiling.gov.in

स्टेप 2: यूजर्स को पोर्टल पर ‘लिंक आधार’ विकल्प तक पहुंचना होगा। हालांकि, यह केवल तभी लागू होता है जब यूजर्स का आधार उसके पैन (स्थायी खाता संख्या) में अंकित नहीं होता है

स्टेप 3: अब पोर्टल पर e ई-सत्यापन लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 4: आधार OTP का उपयोग करके ई-सत्यापित रिटर्न के लिए विकल्प चुनें

स्टेप 5: ‘जनरेट ओटीपी’ विकल्प पर क्लिक करें

स्टेप 6: ऐसा करने के बाद आधार के साथ रजिस्टर्ड यूजर्स के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। यह ओटीपी पोर्टल पर दिए गए जगह में यूजर्स द्वारा दर्ज करना होगा।

आयकर विभाग एक आईटीआर के सत्यापन के लिए चार और तरीके बताता है, बैंक एटीएम, बैंक खाता, डीमैट खाता और नेट बैंकिंग।

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