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Unlock 1.0: यूपी आज से अनलॉक, यहां जानें कहां होंगी बंदिशें और कौन सी सेवाएं सशर्त होंगी शुरू

लखनऊ. करीब 70 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown) के बाद 1 जून से उत्तर प्रदेश अनलॉक (Unlock) होने जा रहा है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर चलते हुए योगी सरकार (Yogi Government) ने भी धार्मिक स्थलों से लेकर, दुकान, बाजार, मंडी, शॉपिंग मॉल, ट्रांसपोर्ट, परिवहन सहित सभी आर्थिक गतिविधियों को अनलॉक कर दिया है. हालांकि, इस दौरान सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की होगी. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सैनीटाइजर ओर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन जरूरी होगा.

रविवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने 1 जून से लेकर 30 जून तक की गाइडलाइन जारी कर दी. इसके मुताबिक कुछ राहतें 1 जून से और कुछ 8 जून से मिलेंगी. हालांकि, कन्टेनमेंट जोन में बंदिशें जारी रहेंगी. सोमवार सुबह से रोडवेज बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी. ऑटो-टेम्पो और नगर बसें भी चलेंगी.

आज से खुल जाएंगे सैलून-ब्यूटी पार्लर
नई गाइडलाइन में सरकार ने सैलून और ब्‍यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दे दी है. सरकार ने ब्‍यूटी पार्लर और सैलून को खोलने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिन्‍हें पूरा करना अनिवार्य होगा. साथ ही, ब्‍यूटी पार्लर और सैलून मालिकों को सोशल डिस्‍टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी विशेष ध्‍यान रखने के निर्देश दिये गये हैं. गाइडलाइन में कहा गया है कि सैलून और ब्‍यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्‍टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्‍यवस्‍था के साथ खोलने की अनुमति होगी. इन सैलून और ब्‍यूटी पार्लर में काम करने वाले सभी कर्मियों को फेसशील्‍ड लगाना, मास्‍क और ग्‍लब्‍स पहनना अनिवार्य होगा. सैलून में मौजूद अन्‍य लोगों को भी फेस मास्‍क, फेस कवर और ग्‍लव्‍स का इस्‍तेमाल करना होगा. बाल काटने या दाढ़ी बनाने में कपड़े का इस्‍तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है. गाइडलाइन में कपड़े की जगह डिस्‍पोजेबल कपड़ा या अन्‍य सामग्री का इस्‍तेमाल करने को कहा गया है.

ठेला और खोमचा लगाने वालों को बड़ी राहत

योगी सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर दी है. यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट लॉकडाउन रहेगा. स्ट्रीट वेंडर्स और पटरी व्यवसायियों के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए ओपन स्पेस में उनको ग्लव्ज, फेस मास्क और सैनिटाइजर के साथ दुकान खोलने की अनुमति होगी. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है. बाजारों को खोलने की व्यवस्था की गई है. बाज़ार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे. बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसलिए समय बढ़ा दिया गया है, इसके साथ ही सुपरमार्केट खोलने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है.

शादी समारोह से पहले लेनी होगी अनुमति
यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि शादी समारोह के लिए पहले से सशर्त अनुमति लेनी होगी और शर्त ये होगी की 30 से अधिक लोग शादी वाले घर में नहीं होंगे. साथ ही कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं आएगा.

सरकारी दफ्तरों में लगेगी 100% हाजिरी
उत्‍तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब सूबे के अंतर्गत आने वाले सभी दफ्तर न केवल खुलेंगे, बल्कि उनमें शत-प्रतिशत हाजिरी भी लग सकेगी. उत्‍तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के तहत बहुत सी ऐसी रियायतें देने की कोशिश की है, जिससे जनजीवन को 24 मार्च से पहले जैसी स्थिति में लाया जा सके.

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