नाबालिग से रेप पर फांसी, मध्यप्रदेश विधानसभा में बिल पारित

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा ने 12 वर्ष की आयु से कम की नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड दिए जाने के दंड विधि संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। NCRB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामले में एमपी का पहले नंबर पर है।

राज्य सरकार के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बताया था कि मृत्युदंड को अमल में लाने के लिए दुष्कर्म की धारा 376 में ए और एडी को जोड़ा जाएगा, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘जो लोग मासूमों के साथ बलात्कार करते हैं वो मनुष्य नहीं पिशाच हैं।’

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