इंटरनेट कंपनियों की जवाबदेही के लिए 6 माह में बनेंगे नए नियम

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार भारतीय कानून के तहत इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही का मामला सख्त करने के लिए सितंबर तक नए नियम बनाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये कंपनियां अफवाहों या अपमानजक कॉटेंट को अपने प्लेटफॉर्म्स पर फैलने से रोकने का कदम तेजी से उठाएं।

अधिकारी ने बताया कि इस कड़े कदम के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 79 के अंतर्गत गाइडलाइंस नोटिफाई की जाएंगी। इससे पहले सरकार ने माना था कि अफवाहों के कारण हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर उसने ऐक्शन लेने की जो मांग की थी, उस पर मेसेजिंग प्लैटफॉर्म वॉट्सऐप ने उचित प्रतिक्रिया नहीं दी। अधिकारी ने कहा, ‘गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार है। एक लीगल फर्म उस पर विचार कर रही है। इन्हें सितंबर तक जारी हो जाना चाहिए।’

प्रस्तावित दिशानिर्देशों के मुताबिक, ग्लोबल इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों को देश में एक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जिसे शिकायतों पर कुछ ही घंटों में ऐक्शन लेने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा इन कंपनियों को मेसेज का ओरिजिन पता करने का सॉल्यूशन डिवेलप करना होगा। अधिकारी ने कहा, ‘गेंद अब हमारे पाले में ही है। हमें आईटी ऐक्ट के सेक्शन 79 के तहत गाइडलाइंस पेश करनी है। उसके बाद हम वॉट्सऐप या किसी भी अन्य इंटरनेट कंपनी से सवाल-जवाब कर सकते हैं।’

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