ओबीसी आरक्षण का मामला, हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

आठ मार्च को प्रदेश सरकार ने जारी किया था अध्यादेश
मेडिकल के छात्रों ने रोक के लिए हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका
भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग) पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई होनी है।

आठ मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दी थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण के प्रति सरकार के वचनबद्ध होने की बात कही थी। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कानून के जानकारों से सलाह लेगी।

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