पाक में नए इंटरनेट मीडिया नियमों की घोषणा, संस्थाओं ने बताया बेरहम, अदालत में जाने के दिए संकेत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सरकार ने इंटरनेट मीडिया के लिए नए नियमों का एलान कर दिया है। ये नियम इंटरनेट सर्विस देने वालों और इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर समान रूप से लागू होंगे। इन नियमों पर संबद्ध लोगों की ओर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इन लोगों और संस्थाओं ने नए नियमों को बेरहम करार दिया है।

पाकिस्तान के सूचना तकनीक मंत्रालय ने बुधवार को रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलाफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स 2020 जारी किया। यह नियमावली पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 के अंतर्गत है। नए नियम सभी इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनियों और इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर लागू होंगे। इस नियम के अनुसार सभी कंपनियों को नौ महीने के भीतर पाकिस्तान में अपने पंजीकृत कार्यालय स्थापित करने होंगे।

कार्यालय इस्लामाबाद में स्थापित हो, तो बेहतर होगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कई इंटरनेट मीडिया कंपनियां पाकिस्तान से बड़ी कमाई तो करती हैं लेकिन उनके कार्यालय पाकिस्तान में नहीं हैं। इसके चलते उन पर पाकिस्तानी सरकार के नियम लागू कराने में कठिनाई आती है। पाकिस्तान में इंटरनेट मीडिया से जुड़े पांच लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं।

नई नियमावली के अनुसार कंपनियों को पाकिस्तान में एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। जिससे जरूरत पड़ने पर उसे तलब किया जा सकेगा और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकेगा। इंटरनेट मीडिया का कार्यालय और अधिकारी आतंकवाद, अतिवाद, घृणास्पद बयान, अश्लील सामग्री, हिंसा को बढ़ावा देने वाले तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली सामग्री के लिए जिम्मेदार होंगे।

कार्यालय को इस तरह की सामग्री की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। नियमों को तोड़ने पर 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माने लग सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ पाकिस्तान ने नए नियमों को अस्वीकार करने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि संस्था जल्द ही विरोध में अदालत में अर्जी दायर कर सकती है।

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