चुनाव में मुफ्त के वादों पर आज SC में सुनवाई, कांग्रेस, बसपा, सपा और AAP की मान्यता रद करने की मांग

नई दिल्ली। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले मुफ्त उपहार के वादों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मुफ्त उपहार के वादे करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर केस दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। बुधवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया था। वकील बरुण कुमार सिन्हा ने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी।

कोर्ट बोला- हम सब जानते हैं

बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘जब चुनाव खत्म हो जाए और वह सब भूल जाओ। अदालतें क्या करेंगी, चुनाव रोक दें? चुनाव में रिश्वत हर जगह हो रही है। हम यह जानते हैं। यह किसी विशेष राज्य के लिए नहीं है। आपको अदालत के सामने साबित करना होगा।’

हिंदू सेना के उपाध्यक्ष ने दायर की याचिका

हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने ये फ्री वादों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी की मान्यता रद करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन दलों ने पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में मुफ्त उपहार के वादे किए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त वादों को लेकर वह दुखी हैं।

सुरजीत सिंह ने अदालत से कांग्रेस, सपा, बसपा और आप के उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की भी मांग की है। उन्होंने इन दलों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है। सुरजीत ने अपनी याचिका में चुनावी राज्यों के ऊपर कर्ज का हवाला दिया है।

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