Indian Railways: TC के पास है अलग अधिकार, ट्रेन के बाहर टिकट चेक नहीं कर सकता टीटीई, जानें दोनों में अंतर

देश में हर दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इसमें टिकट चेकिंग के लिए टीसी और टीटीई भी शामिल हैं.

क्या आपने सोचा है कि टिकट चेक करने वाले टीसी और टीटीई में क्या अंतर होता है और इनके अधिकार क्या-क्या होते हैं. अगर नहीं तो आइए जानते हैं.

ट्रैवेलिंक टिकट एग्जामिनर यानी ​टीटीई की नियुक्ति वाणिज्य विभाग की ओर से की जाती है. इनकी नियुक्ति मेल ट्रेनों से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए किया जाता है.

टीटीई का काम यात्रा के दौरान यात्रियों के टिकट की जांच और पड़ताल करना होता है. ये प्रीमियम ट्रेनों में भी टिकट की चेकिंग कर सकते हैं. अगर कोई ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करता है तो जुर्माना लगा सकते हैं.

वहीं अगर किसी या​त्री को सीट की आवश्यकता है और सीट खाली है तो उचित शुल्क के साथ ये सीट अलॉट कर सकता है. हालांकि ये सभी जांच पड़ताल ट्रेन के अंदर ही कर सकता है.

टीसी की भी नियुक्ति वाणिज्य विभाग के तहत होता है और इसका काम टीटीई के समान ही होता है. इसे भी ट्रेन टिकट चेक करने का अधिकार दिया जाता है.

हालांकि टीसी केवल प्लेटफॉर्म और निकासी या प्रवेश गेट पर ही टिकट की चेकिंग कर सकता है. ट्रेन के अंदर टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है.

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