पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर चंदा मत जुटाओ, – लाहौर हाई कोर्ट

लाहौर, February,1: लाहौर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर लोगों को धन जुटाने के लिए उकसाना देशद्रोह के समान है। इसने हाल ही में दो आतंकवादियों की अपील को खारिज करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्हें धन उगाहने का दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।

तहरीक-ए-तालिबान एक प्रतिबंधित संगठन है। इस संस्था ने देश का बहुत नुकसान किया है। देश ने प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया है। देश में आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश की। यह सब बिना आर्थिक सहयोग के संभव नहीं है।’ एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के दो आतंकवादियों को इस महीने की शुरुआत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद पांच साल जेल की सजा सुनाई है।

वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,

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