केरल राज्य पुलिस आग्नेयास्त्रों के उपयोग में नागरिकों को प्रशिक्षित करेगी

त्रिवेंद्रम, 8 जून:——केरल के डीजीपी अनिल कांत ने कहा कि नागरिकों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।  इस आशय के आधिकारिक आदेश मंगलवार को जारी कर दिए गए।  उन्होंने विवरण का खुलासा किया।  हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके पास पहले से ही एक बन्दूक का उपयोग करने का लाइसेंस है, वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।  नवीनतम आदेशों के अनुसार, जो बंदूक चलाने में पूरी तरह से अनुभवहीन हैं, उन्हें 5,000 रुपये में प्रशिक्षित किया जा सकता है और जो बंदूक के उपयोग के बारे में जानकार हैं, उन्हें 1,000 रुपये के शुल्क पर प्रशिक्षित किया जा सकता है।

इस बीच, डीजीपी ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों का चयन नहीं किया जाएगा।  चयन प्रक्रिया कठोर होगी।चयन आवेदकों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित होगा।  सिलेक्शन ट्रायल पास करने वालों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी।  हाल ही में एक शख्स ने केरल हाई कोर्ट में आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की थी.  इसके हिस्से के रूप में, अदालत ने अधिकारियों को बंदूक लाइसेंस रखने वालों को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया।  इस संबंध में डीजीपी ने आदेश जारी किया है।  यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है।

—— वेंकट, ekhabar रिपोर्टर, 

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