पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। बिहार सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पटना हाई कोर्ट तीन दिन में सुनवाई कर इस मामले में अंतरिम आदेश दे। इसी मामले में गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा है अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी और तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जणगणना लोगों की भलाई के लिए कराई जा रही
अमृतसर में तीस किलो हेरोइन बरामद, एक गिरफ्तार
पंजाब में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से एक कार के…







