बैंक में बच्चे के नाम पर FD और RD में कैसे करें निवेश

यदि माता-पिता चाहें तो वे अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट (FD) या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट (RD) में निवेश कर सकते हैं और उनके युवावस्था तक पहुंचने तक उच्च रिटर्न कमा कर अपने बच्चों के आने वाले भविष्य में वित्तीय कठिनाईयों को कम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आप कैसे बच्चों के नाम से एफडी और आरडी अकाउंट खोल सकते हैं।

भारत में माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की सारी कमाई हंसते-हंसते खर्च करते हैं।

हालांकि माता-पिता चाहें तो अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) अकाउंट खोल कर उनमें निवेश कर सकते हैं और बच्चे के बड़े होने तक निवेश पर अच्छा रिटर्न कमा कर उनका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं।

चलिए जानते हैं कि आप अपने बच्चे के नाम पर एफडी और आरडी अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और इन अकाउंट को खोलने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ सकती है।

अकाउंट खुलवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • आप अपने बच्चे के पैन कार्ड के बिना एफडी और आरडी के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं।
  • आपका सेविंग अकाउंट जिस बैंक में है उसी बैंक में अपने बच्चे का एफडी और आरडी अकाउंट खुलवाएं क्योंकि कई बैंक नाबालिग के बैंक अकाउंट खोलने के लिए यह शर्त रखते हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। देश का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक के मुताबिक अगर आप अपने बच्चों के लिए एफडी और आरडी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपका बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है।
  • अपने बच्चों के बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको भी केवाईसी नियमों को पालन करना होगा।

किन दस्तावेजों की जरूरत?

बच्चों के एफडी और आरडी बैंक अकाउंट को खोलने के लिए हर बैंक अलग-अलग दस्तावेज की मांग करता है। इसिलए आप जिस बैंक में अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस बैंक में इसकी जानकारी जरूर ले लें।

हालांकि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो हर बैंक मानता है। जैसे नाबालिग का आधार कार्ड, पेरेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ। कई बैंक ऐसे है जो नाबालिग के आधार कार्ड के बिना एफडी और आरडी अकाउंट नहीं खोलते।

दो तरह के होते हैं नाबालिगों के बैंक अकाउंट

बैंक बच्चों के लिए दो तरह के अकाउंट की पेशकश करता है। पहला 10 साल की उम्र से अधिक वाले बच्चों के लिए जो अपना अकाउंट खुद चला सकते हैं मतलब अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकता है। और दूसरा 10 साल की उम्र से कम के बच्चों के लिए जिनका अकाउंट उनके पेरेंट्स चलाते हैं।

हालांकि इन दोनों तरह के बैंक अकाउंट में नाबालिगों के साथ-साथ माता-पिता को भी अनिवार्य रूप से केवाईसी करवा होगा।

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