होम थिएटर समय पर न बदलना पड़ा महंगा, उपभोक्ता को पूरी राशि के साथ हर्जाना देने का आदेश

भोपाल
वारंटी अवधि में उपभोक्ता को खराब होम थिएटर बदलकर नहीं मिला। पांच साल की सुनवाई के बाद भी दुकानदार होम थिएटर की मरम्मत कर देने की बात कर रहा था। उपभोक्ता आयोग ने कहा कि पांच साल बाद उस होमथिएटर की मरम्मत भी हो गई तो उसकी कोई कीमत नहीं बची। ऐसे में उपभोक्ता अपनी पूरी रकम पाने का हकदार है। उन्होंने सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 50 हजार रुपया और 15 हजार का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
 
यह है पूरा मामला
बताया गया कि बैरागढ़ निवासी अभिषेक शुक्ला ने 2020 में न्यू मार्केट स्थित मंगलम, प्रोम्पट सर्विस से सोनी कंपनी का एक होम थिएटर 50 हजार रुपये में खरीदा था। आठ माह बाद होम थियेटर खराब हो गया। शिकायत पर दुकानदार ने होम थियेटर को सुधार कर नहीं दिया,ना ही इसके बदले नया होम थियेटर या उसकी राशि दी।

जिला आयोग में दुकान संचालक ने तर्क रखा कि वारंटी अवधि में सिस्टम खराब हुआ है तो उसे सुधारकर दिया गया, लेकिन उपभोक्ता लेने नहीं आया और नए सिस्टम की मांग कर रहे थे। उपभोक्ता का कहना था, उन्होंने दुकान पर ही बजाकर देखा जिसमें समस्या जस की तस थी। लेकिन दुकानदार वही होम थिएटर देने पर आमादा था। दोनों पक्षों को सुनने और तथ्यों को देखने के बाद आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व प्रीति मुद्गल की बेंच ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

  • Related Posts

    मंत्री विश्वास सारंग ने किया करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि-पूजन

    भोपाल सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री  विश्वास कैलाश सारंग ने रविवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड 78, विश्वकर्मा नगर में 23 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाली…

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल प्रदाय से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश

    भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेयजल व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों को पेयजल संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण और प्रतिदिन मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये हैं। इस क्रम में…