व्यापम घोटाले में पांच लोगों को मिली सज़ा

वर्ष 2012 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. एमपी के इस व्यापम घोटाले के दोषियों को कोर्ट ने 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सज़ा पाने वालों में पिता -पुत्र भी शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एससी उपाध्याय की विशेष अदालत ने सोमवार को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि व्यापम घोटाले के इस मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने 22 जनवरी 2015 को एफआईआर दर्ज की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया था.

आपको इस मामले के अतीत के बारे में बता दें कि एसटीएफ ने अपनी जांच में पुलिस आरक्षक के पद पर चयनित हो चुके नरोत्तम यादव, उसके पिता भगवान सिंह यादव और अविनाश सिंह यादव को गिरफ्तार किया था. लेकिन सीबीआई ने प्रभात मेहता और ऋषभ अग्रवाल नामक दो और आरोपियों की भूमिका का खुलासा किया था. सीबीआई को जानकारी मिली कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में नरोत्तम के चयन के लिए लाखों रुपए का लेन-देन किया गया था.

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