सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जुबान पर संयम रखें, केजरीवाल के खिलाफ BJP नेताओं के बयानों पर टिप्‍पणी

सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को अपनी जुबान पर संयम रखने और विपक्षी पार्टियों के राजनेताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा है। मंगलवार (छह मार्च) को कोर्ट की ओर से यह प्रतिक्रिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े मसले पर आई है। देश की राजधानी में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर हाल ही में सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। जस्टिस मदन बी.लोकुर और दीपक गुप्ता बेंच ने इसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजक भाषा की कड़ी आलोचना की है। सीलिंग के दौरान भाजपा नेताओं ने सीएम के खिलाफ तख्तियों पर आपत्तिजनक भाषा लिखकर विरोध जताया था। ऐसे में कोर्ट का कहना था कि इस प्रकार की भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। कोर्ट के मुताबिक, “संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए। आप लोगों से कह रहे हैं कि आप सीएम के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वह आपकी पार्टी के नहीं हैं। आप व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। आज एक सीएम हैं। कल इसी प्रकार की भाषा अन्य राज्यों के सीएम और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रयोग में लाई जाएगी। हम लोगों को सीएम और पीएम की बेइज्जती नहीं करने देंगे। यह स्वीकार नहीं किया जाएगा।”

कोर्ट ने एक वीडियो को देखने के बाद केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा के मामले का संज्ञान लिया है। क्लिप में शाहदरा से भाजपा विधायक ओ.पी.शर्मा और निगम पार्षद गुंजन गुप्ता सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने इससे पहले इन नेताओं को कोर्ट की निगरानी में हुई सीलिंग में हस्तक्षेप करने को लेकर नोटिस भी भेजा था, जिसमें उन्हें हाजिर होने के लिए भी कहा गया था।

बेंच ने यह भी कहा कि सीलिंग की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी। दिल्ली के सीएम से उसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। कोर्ट के अनुसार, “मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से फाइल की गई सीडी हमनें देख दी है। ऐसा लगता है कि केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नेता सिर्फ इस मामले पर पुलिस अधिकारियों संग चर्चा कर रहे थे। वे सीलिंग की कार्रवाई बंद किए जाने की वकालत कर रहे थे।”

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