
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 5 करोड़ अंशधारकों के लिए राहत की खबर है। ईपीएफओ ने 10 लाख रुपए से अधिक के क्लेम विथड्रॉल के लिए ऑनलआन क्लेम करने का फैसला वापिस ले लिया है। अब कोई भी अंशधारक इसके क्लेम को ऑफलाइन भी कर सकेगा। ऑनलाइन क्लेम फाइल करने में ईपीएफ मेंबर्स और इंटरनेशनल वर्कर्स को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
EPFO ने जारी किया निर्देश
ईपीएफओ ने एक सर्कुलर में अपने सभी ऑफिस को पीएफ क्लेम को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इससे पीएफ क्लेम के सभी मामलों में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लेम में किसी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए पीएफ के सभी ऑनलाइन क्लेम को वेरीफिकेशन के लिए इम्पलॉयर के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ही क्लेम का सेटेलमेंट होगा। इम्पलॉयर को ईपीएफओ से क्लेम मिलने के तीन दिन के अंदर क्लेम को स्वीकार करके या खारिज करके वापस करना होगा।
पहले लिया गया था यह फैसला
इससे पहले 28 फरवरी को ईपीएफओ ने एक निर्देश जारी कर कहा था कि अगर आपके प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा हैं तो आपको क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए ईपीएफओ अब फिजिकल फॉर्म मंजूर नहीं करेगा। क्लेम में धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया था।