
जीएसटी की सालाना रिटर्न जीएसटीआर-9 (GSTR-9) 31 मार्च 2019 तक जानी है। कारोबारियों और ट्रेडर्स के पास जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए करीब 19 दिन बचे हैं। ऐसे में कारोबारियों को इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी क्योंकि रिटर्न समय पर फाइल नहीं करने पर पेनल्टी लग सकती है। पिछली रिटर्न की जानकारी जीएसटीआर-9 से मैच नहीं होने पर कारोबारी टैक्स विभाग के रडार पर आ सकते हैं।
पहली बार फाइल होगी GSTR-9 रिटर्न
देश भर में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। करीब डेढ़ साल बाद ट्रेडर्स पहली बार जीएसटी सालाना रिटर्न फाइल 31 दिसंबर 2018 को फाइल होनी थी। जीएसटीआर-9 रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2019 थी जिसे सरकार ने 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया था। अब पहली बार कारोबारियों को पूरे साल किए कारोबार की डिटेल्स सरकार को जीएसटीआर-9 रिटर्न के जरिए बतानी है।
जरूरी है सही जीएसटीआर-9 फाइल करना..
जीएसटी पोर्टल पर इस साल में अब तक की सभी फाइल की गई रिटर्न को ठीक करने का यह आखिरी मौका है। ऐसे में यह रिटर्न सही फाइल करना जरूरी है। अगर रिटर्न की डिटेल्स गड़बड़ी होती है या मिसमैच होता है तो आप फंस सकते हैं। देर से रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी भी लग सकती है।
देनी होगी पूरे साल की जानकारी
कारोबारियों और ट्रेडर्स को 31 दिसंबर 2018 तक जीएसटी का सालाना रिटर्न GSTR-9 फाइल करनी है। कारोबारियों को जीएसटीआर-9 के लिए पहले से रिकॉर्ड तैयार करने होंगे क्योंकि इसमें पूरे साल के सेल परचेज और इन्पुट क्रेडिट की जानकारी देनी है।
सभी रिटर्न की देनी होगी जानकारी
जीएसटीआर-9 में सभी 12 महीनों की जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 ए, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-3बी की जानकारी देनी है। आपको इन सभी रिटर्न में दी जानकारी की डिटेल्स जीएसटीआर-9 में देनी है और सभी का मिलान भी करना है। इसे फाइल करने के लिए कारोबारियों को पहले से ज्यादा पेपरवर्क करना होगा। कारोबारियों के लिए बेहतर होगा कि वह जीएसटी की वेबसाइट से अपने पिछले डेटा रिकॉर्ड पहले से ही निकाल लें।