AADHAAR को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने के सवाल पर SC ने कहा, हर चीज के लिए यहां आने की जरूरत नहीं

नई दिल्‍ली: व्‍यक्ति की पहचान के रूप में इस्‍तेमाल होने वाले आधार (Aadhaar) को अनिवार्य रूप से सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने की जनहित याचिका (PIL) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है. ये मुद्दा मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है. आप वहां जाइए.

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