मुंबई हमलों में मास्टरमाइंड, जमात-उद-दावा (जज) के प्रमुख, हाफिज सईद को कठोर कारावास की सजा

लाहौर: पाकिस्तान के लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जज) के नेता को 15 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।  70 साल के सईद को पहले ही आतंकवादियों की फंडिंग के चार मामलों में 21 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है।  अदालत के अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को एक अदालत ने जमात-उद-दावा के पांच नेताओं को सईद समेत 15 साल जेल की सजा सुनाई।  सईद को आतंकवादी संगठनों के समर्थन और अपहरण के पांच मामलों में कुल 36 साल की सजा सुनाई गई थी।

2008 में, हाफ़िज़ के पालक समूह ने मुंबई के ताज होटल में आग लगा दी।  इस घटना में 166 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।  हत्याकांड में कुल दस आतंकवादी शामिल थे।  मामले के सिलसिले में तैयार किए गए आतंकवादी कसाब को पहले ही फांसी दी जा चुकी है।  यह पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र, जिसने पहले हाफ़िज़ को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था, ने अपना सिर लाने के लिए $ 10 मिलियन तक का इनाम पेश किया था।

वेंकट टी रेड्डी

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