गेहूँ का अधिकतम स्टॉक 3 हजार मीट्रिक टन रख सकते हैं व्यापारी : खाद्य मंत्री राजपूत

 भोपाल 
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए 31 मार्च, 2026 तक के लिये गेहूँ के स्टॉक की सीमा निर्धारित कर दी गयी है। व्यापारी/थोक विक्रेता 3 हजार मीट्रिक टन तक और रिटेलर 10 मीट्रिक टन तक गेहूँ का भण्डारण कर सकते हैं।

इसी तरह चेन रिटेलर के प्रत्येक आउटलेट के लिये 10 मीट्रिक टन की सीमा इस आधार पर निर्धारित की गई है कि सभी आउटलेट पर अधिकतम मात्रा आउटलेटों की कुल संख्या के 10 गुना मीट्रिक टन से अधिक भण्डारित नहीं होना चाहिये। प्रोसेसर के लिये स्टॉक की मात्रा उसकी मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत मात्रा को वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा करने पर आने वाली मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

 

  • Related Posts

    मुरैना में BJP के नए संभागीय कार्यालय का उद्घाटन, CM मोहन यादव बोले- यहां तैयार होंगे समर्पित कार्यकर्ता

    मुरैना में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित संभागीय कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भवन केवल ईंट-पत्थरों से तैयार की…

    ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी ने घर में गोली मारकर की आत्महत्या, लाइसेंसी पिस्टल से सिर में मारी गोली

    By: Ravindra Singh मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दुखद घटना सामने आई है। हजीरा थाना क्षेत्र के लाइन नंबर एक में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी ने अपने घर…