अगस्‍ता वेस्‍टलैंड की खरीद में अनियमितताओं की जांच संबंधी याचिका खारिज

वीआइपी इस्तेमाल के लिए अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खरीद में कथित अनियमितताओं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे से जुड़े खातों की जांच की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार से तीखा सवाल किया था। शीर्ष अदालत ने पूछा था कि इस सौदे में मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे की रुचि क्यों थी? जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने राज्य से हेलीकॉप्टर खरीद में अनियमितता के आरोपों के बारे में पूछा था। इसके साथ ही कथित रूप से मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़े विदेशी बैंक खाते पर भी सवाल उठाया। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में इस मामले की जांच कराने की मांग की गई थी।

भारत ने भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीआइपी हेलीकॉप्‍टर आपूर्ति करने के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ जनवरी 2014 में अनुंबध खत्म कर दिया। निविदा की शर्तों के उल्लंघन और सौदा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की ओर से घूस देने के आरोपों पर यह अनुबंध रद किया गया। पिछले दिनों भारत सरकार को 12 वीआइपी हेलीकॉप्‍टर बेचने के 3600 करो़ड़ रुपए के सौदे में रिश्वत देने के आरोप से एयरोस्पेस कंपनी फिनमेक्कैनिका के पूर्व सीईओ ग्यूसेप ओरसी को दोषमुक्त करार दिया गया। इटली की एक अपीलीय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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