भूषण स्टील के लिए लिबर्टी हाउस की बोली पर विचार करे ऋणदाता समितिः NCLT

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने भूषण पावर एंड स्टील को ऋण देने वालों से उसे खरीदने के लिए ब्रिटेन के लिबर्टी हाउस की बोली पर विचार करने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि कर्ज के बोझ में दबी भूषण पावर एंड स्टील इस समय दिवाला एवं शोधन प्रक्रिया से गुजर रही है और पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में उसे ऋण देने वालों बैंकों की एक समिति (सीओसी) इस संबंध में काम कर रही है। इस संबंध में लिबर्टी हाउस की याचिका को स्वीकार करते हुए एनसीएलटी ने सीओसी को शोधन प्रक्रिया 23 जून से पहले खत्म करने का निर्देश दिया है। एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायाधीश एम. एम. कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय एनसीएलटी पीठ ने कहा कि लिबर्टी हाउस की बोली को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसने शोधन प्रक्रिया की अंतिम तिथि के बाद अपनी बोली जमा कराई।

एनसीएलटी ने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत सीओसी एक उचित वाणिज्यिक निर्णय करेगी।’’ भूषण पावर एंड स्टील के पेशेवर शोधन समाधानकर्ताओं ने लिबर्टी हाउस की बोली को देर से जमा किए जाने के चलते खारिज कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए उसने एनसीएलटी में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने यह निर्देश दिया है।

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