वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के विरुद्ध याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली । नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट टिब्यूनल (एनक्लैट) ने व्यापारी संगठन कैट की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है जिसमें उसने वालमार्ट द्वारा 16 अरब डॉलर (1.05 लाख करोड़ रुपये) में फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की मंजूरी को चुनौती दी थी।

जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनक्लैट की दो सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों के तर्को पर गौर करने के बाद गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई पूरी की। एनक्लैट ने कहा कि सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित किया गया है। हालांकि बेंच ने कहा कि दोनों पक्ष 29 जनवरी तक अपने तर्को के बारे में लिखित में जवाब दे सकते हैं। उनका जवाब तीन पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।

कैट ने पिछले साल अगस्त में एनक्लैट में याचिका दायर की थी। एनक्लैट सीसीआइ के मामलों के लिए भी अपीलेट अथॉरिटी है। याचिका में कैट ने वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे को रद करने की मांग की थी। वालमार्ट ने 18 अगस्त को सूचित किया कि उसने फ्लिपकार्ट के साथ अपने सौदे को पूरा कर लिया है जिसमें अब वह 77 फीसद हिस्सेदारी की स्वामी होगी।

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