PAN CARD आवेदन के लिए आज है आखिरी दिन, नहीं तो भरना होगा जुर्माना

नई दिल्ली । PAN CARD: पिछले वित्तीय वर्ष में जिन लोगों ने 2।5 लाख रुपए से ज्यादा की लेनदेन की है उन्हें 31 मई से पहले पैन कार्ड का आवेदन करना होगा। इसमें गैर व्यतिकगत श्रेणी (Non-individual entities) भी शामिल हैं। ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग की ओर से जुर्माने का प्रावधान है और आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि आयकर विभाग ने इसके लिए पहले से ही समय-सीमा जारी की थी।

ये हुए बदलाव

नए PAN Card बनवाने वालों के लिए आयकर विभाग ने नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। विभाग के मुताबिक, अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों में संशोधन की बात कही है।

कौन करेगा आवेदन

ऐसी कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी, हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) आदि जो पिछले वित्त वर्ष में भारत में बिना पैन के कारोबार कर रही हैं एवं जिनका वार्षिक टर्नओवर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है उनको 31 मई से पहले PAN के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं किया गया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाएगा।

मालूम हो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 5 दिसंबर 2018 को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में 31 मई आखिरी तारीख तय की गई। नोटिफिकेशन ने बताया गया कि इन कंपनियों, ट्रस्ट आदि के निदेशक, पार्टनर, ट्रस्टी, संस्थापक, कर्ता और सीईओ के पास अगर पैन कार्ड नहीं है, तो उन्हें भी इसके लिए आवेदन करना होगा।

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