
नई दिल्ली । अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके राजीव सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका में ईडी ने सोमवार को कहा कि मामले की जांच बेहद अहम पड़ाव पर है और राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जून को राजीव सक्सेना को ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की थी। हाई कोर्ट का मानना था कि राजीव सक्सेना को पहले ही चिकित्सकीय आधार पर जमानत प्रदान की जा चुकी है और उसे सरकारी गवाह भी बनाया जा चुका है।
हालांकि हाई कोर्ट ने राजीव सक्सेना को होटल, अस्पताल और अपने इलाज से संबंधित विवरण समेत अपने यात्रा कार्यक्रम का पूरा ब्योरा 13 जून तक दाखिल करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले विशेष सीबीआइ अदालत ने भी एक जून को राजीव सक्सेना को इलाज के लिए 25 जून से 24 जुलाई तक ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी।
अदालत ने राजीव सक्सेना को सिक्योरिटी के तौर पर 50 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट (एफडीआर) भी जमा कराने के निर्देश दिए थे। मालूम हो कि राजीव सक्सेना को 31 जनवरी को दुबई से प्रत्यर्पित करके लाया गया था।