INX Media Case: चिदंबरम की जमानत पर SC ने ईडी से मांगा जवाब, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली । INX Media Case, सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका की अपील पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को है।इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए चिदंबरम की ओर से अपील की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की गई है।

जमानत याचिका मामले को सूचीबद्ध किया

बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की नव-शपथ ग्रहण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष चिदंबरम की जमानत याचिका मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। पीठ ने देर शाम अपने आदेश में कहा, ’20 नवंबर को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष यह सूचीबद्ध है।’

कपिल सिब्बल ने क्या कहा

इससे पहले चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका की सुनवाई को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। सिब्बल ने पीठ से यह बात कही, जिसमें जस्टिस बी आर गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं। चिदंबरम करीब 90 दिनों से जेल में बंद हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को ईडी द्वारा दायर मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के थे और उन्होंने अपराध में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिदंबरम को पहली बार INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

चिदंबरम की गिरफ्तारी

16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए चिदंबरम, वर्तमान में ट्रायल कोर्ट के आदेश के तहत 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए CBI ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था।

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