
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI-Reserve Bank of India) ने कुछ नियमों को नहीं मानने के चलते सरकारी बैंकों पर सख्त कार्रवाई की है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, RBI ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. क्योंकि बैंक एनपीए (Non Performing Assets) से संबंधित प्रावधान पूरे नहीं कर पाया हैं. इसके अलावा आरबीआई ने एनपीए नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्नाटक बैंक पर भी 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा.
रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने केंद्रीय बैंक के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
ये आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं. इसका ब्योरा देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2017 और मार्च, 2018 की वित्तीय स्थिति के तहत बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है. इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था.
नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है. इसी तरह के मामले में रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.