‘चौकीदार चोर है’…बयान पर सुप्रीम कोर्ट से मांग-राहुल के माफीनामे को रद्द कर उन पर एक्‍शन लें

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले बयान पर सुनवाई हुई. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्ष‍ित रख लिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से मांग ली है. लेकिन इससे पहले इन्होंने दो हलफ़नामे दाखिल किया था, जिसमें इन्होंने लि‍खकर खेद जताया था. मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के माफी नामे को खारिज करे.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा-राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि देश की जनता के सामने अपने बयान पर माफ़ी मांगें. याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, कोर्ट राहुल से जनता से माफी मांगने को कहे. क्योंकि उन्होंने जनता को गुमराह किया है.इस मांग पर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमनें हलफ़नामा दाखिल किया है, जिसमें बिना शर्त माफ़ी मांगी है. ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई बंद करना चाहिए.

अभिषेस मनु सिंघवी ने कहा कि जो हमारा राजनीतिक अभियान है कि चौकीदार चोर है, उसको जारी रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुरिक्षत रखा कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई बंद की जाए या नहीं.

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