बैंगलोर की अदालत ने पूर्व पीएम देवगौड़ा पर लगाया भारी जुर्माना

बेंगलुरू : पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा पर बेंगलुरु की एक अदालत ने जुर्माना लगाया है। मानहानि मामले में देवेगौड़ा को 2 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया था। जून 2011 में एक कन्नड़ समाचार चैनल को दिए एक साक्षात्कार में, देवेगौड़ा ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज पर टिप्पणी की। कंपनी के प्रतिनिधियों ने अदालत में मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि यह टिप्पणी मानहानिकारक है। अदालत ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर, देवेगौड़ा के मामले की सुनवाई की। दो करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।

इस बीच एनआईसीई ने देवेगौड़ा से मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की है। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज पर एक साक्षात्कार में देवगौड़ा अपने तर्क को साबित करने में विफल रहे। कंपनी के वकील ने दलील दी कि गौड़ा ने परियोजना के लिए जरूरत से ज्यादा जमीन का इस्तेमाल किया था।

वेंकट एकबार रिपोर्टर

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