कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए,—सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोरोना पीड़ितों के परिवारों को न्यूनतम मुआवजा दिया जाए। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बुधवार को कोविड की मौत के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र सरकार को तय करना है कि कोरोना से मारे गए लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया जाए. केंद्र ने दलीलें सुनी हैं कि आपदा अधिनियम के तहत मुआवजा अनिवार्य नहीं है। लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत मुआवजे का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए।

टिप्पणियों का जवाब देते हुए, केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। अदालत, जिसने केंद्र की दलील को स्वीकार नहीं किया, ने केंद्र को यह तय करने का निर्देश दिया कि मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया जाए और 6 सप्ताह के भीतर व्यवस्था की जाए। अदालत ने फैसला सुनाया कि “आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” आपदा में मारे गए लोगों को मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश करने में विफल रहा है।

वेंकट, एकबार रिपोर्टर

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