घायल बकरी को लेकर रोते हुए एसपी कार्यालय पहुंचा शख्स, पड़ोसी पर पैर तोड़ने का आरोप

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार, अधिकारियों ने पशु चिकित्सा परीक्षण कराने और कार्रवाई के निर्देश दिए

छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार को एक व्यक्ति अपनी घायल बकरी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। वह रोते हुए पुलिस अधिकारियों से मदद मांगने लगा। उसका आरोप है कि पड़ोसी ने डंडे से पीटकर उसकी बकरी का पैर तोड़ दिया, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

गाड़ी पर चढ़ने से नाराज होकर बकरी को पीटने का आरोप

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी शिकायतकर्ता दुबियालाल पटेल ने बताया कि उनकी बकरी पास में खड़ी एक गाड़ी पर चढ़ गई थी। इससे नाराज होकर पड़ोसी देवकीनंदन पटेल ने कथित तौर पर डंडे से बकरी की पिटाई कर दी। दुबियालाल के मुताबिक, इस घटना में बकरी का पैर टूट गया। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज भी की।

थाने में सुनवाई नहीं होने पर एसपी कार्यालय पहुंचे

दुबियालाल पटेल का कहना है कि वह घटना वाली रात ही शिकायत लेकर सिविल लाइंस थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर वह घायल बकरी को लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई।

पशु चिकित्सा परीक्षण के बाद तय होगी कार्रवाई

एसपी कार्यालय के अधिकारियों ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सिविल लाइंस थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब घायल बकरी का पशु चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इसमें आरोपी पर जुर्माना लगाने या कानूनी कार्रवाई करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।

ईदुल अजहा को लेकर जारी किए गए थे सात निर्देश

इसी बीच, प्रदेश सरकार की ओर से ईदुल अजहा (कुर्बानी) के त्योहार को लेकर भी सात निर्देश जारी किए गए थे। इनमें जिला प्रशासन को शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने, कुर्बानी से जुड़े वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने तथा निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी करने के निर्देश शामिल थे।

निर्देशों के अनुसार, कुर्बानी के बाद अनुपयोगी सामग्री को नगर निगम या नगरपालिका के निर्धारित कूड़ेदानों अथवा चयनित स्थानों पर डालने, साफ-सफाई बनाए रखने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने को कहा गया था। इसके अलावा कुर्बानी स्थल को दीवार या टीनशेड से ढकने तथा ईद की नमाज ईदगाह या मस्जिद परिसर में ही अदा करने के निर्देश भी दिए गए थे।

 

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