मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार

:संसद सदस्यता जा सकती है, कर्नाटक रैली में कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों

नई दिल्ली/
राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंच चुके हैं।
‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान कब होगा,अभी यह साफ नहीं है। उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल कोर्ट में मौजूद हैं।

राहुल आईपीसी की धारा 500 में दोषी करार
राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं

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