2000 का नोट बदलने की प्रोसेस शुरू

नई दिल्ली..RBI ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके तीन बाद यानी आज से देशभर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रोसेस शुरू हो गई है। RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है।
अगर आप 2000 का नोट बदलने बैंक जा रहे हैं, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। क्या बैंक आपसे कोई दस्तावेज मांगेंगे या बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है… इन तमाम सवालों के जवाब यहां जानिए…
1. सवाल: RBI ने कहा क्या है?
जवाब: रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी।

2. सवाल: कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?
जवाब: आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं।

3. सवाल: मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं इसके बिना नोट बदल सकता हूं?
जवाब: हां, आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।

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