व्यक्ति की हत्या के जुर्म में तीन लुटेरों को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को लूटने के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में तीन लुटेरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने गुलफाम, नरेंद्र शर्मा और सुलेमान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 394 और 411 के तहत दोषी ठहराया। उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सरकारी वकील जितेंद्र त्यागी के अनुसार, राशिद 27 जून 2015 को अपनी मोटरसाइकिल से ककरौली पुलिस थाने के तहत आने वाले अपने गांव से खतौली जा रहा था जब तीनों ने उसे गोली मार दी और उसकी मोटरसाइकिल तथा सामान लूट लिया। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटा गया सामान बरामद कर लिया।

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