पूर्व PM राजीव गांधी के हत्यारे को मिली 30 दिनों की पैरोल

नई दिल्ली । पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी रॉबर्ट पयास (Robert Payas) को मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दे दी है। दरअसल, पिछले दिनों रॉबर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से 30 दिनों की पैरोल मांगी थी। उन्हें अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए यह पैरोल मिली है। बता दें की राजीव गांधी हत्या के मामले में वह आजीवन जेल की सजा काट कर हैं। कोर्ट ने 5 जुलाई को यह पैरोल दी है। जिसको 21 दिनों के भीतर बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं।

सात लोगों को मिला है सजा

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोप में वर्ष 1991 को सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लिट्ठे के तरफ से आए एक बॉब अटैक के जरिए राजीव गांधी पर हमला किया गया था। यह अटैक तमिलनाडु 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान हुआ था। इस हमले में राजीव गांधी के साथ-साथ 14 लोगों की भी मौत हो गई थी।

सशर्त के साथ मिली पैरोल

मद्रास हाई कोर्ट ने यह पैरोल भी शर्त के साथ दी है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक यह पैरोल सर्शत के साथ लागू होगी। इन शर्तों के तहत किसी भी जाने- माने लोगों से बातचीत करने और मिलने पर उन्हें पाबंदी है। इसके अलावा उन्हें एक हलफनामा देने होगा कि वह इस दौरान अच्छा आचरण रखेंगे और शांति बनाए रखने में सहयोग करेंगे।

इससे पहले अन्य दोषी को भी मिल चुकी है पैरोल

इससे पहले कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी को एक महीने का पैरोल दिया गया था। उन्हें भी अपने बेटी शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई थी।

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