कनॉट प्लेस में प्रदर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दुकानदारों की आजीविका पर जताई चिंता

नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे। अदालत ने छोटे दुकानदारों की आजीविका और प्रदर्शन के कारण कारोबार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई।

दुकानदारों की रोजी-रोटी का मुद्दा उठा

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि छोटी दुकानें चलाने वाले लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और ऐसे हालात में उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि प्रदर्शन करना, मूंगफली बेचना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना—ये सभी पहलू एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यदि प्रदर्शन के कारण कारोबार को नुकसान पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल अदालत ने तत्काल रोक लगाने के बजाय आगे की स्थिति पर नजर रखने की बात कही।

सेंट्रल पार्क बंद करने का मुद्दा भी उठा

सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने पिछली रात सेंट्रल पार्क बंद करने का आदेश जारी किया था। वकील के मुताबिक, इससे वहां कारोबार प्रभावित हो सकता है।

इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यदि उठाया गया कदम जरूरत से ज्यादा पाया जाता है, तो अदालत कानून के तहत कार्रवाई करने और नुकसान की भरपाई से जुड़े आदेश देने पर विचार कर सकती है।

राहुल गांधी से जुड़े मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाने वाली एक महिला पत्रकार की याचिका का मामला भी उठाया गया। शुक्रवार को वकील और भाजपा नेता गौरव भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने सुनवाई की तारीख तय करने और मामले में नोटिस जारी होने की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले रखी गई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जा चुका है और मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

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